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जगदलपुर : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपर कलेक्टर ने लगाया 21 लाख का जुर्माना…..

जगदलपुर : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपर कलेक्टर ने लगाया 21 लाख का जुर्माना

जगदलपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत एसबी. बाजार बिनाका मॉल में दिव्य बेसन 500 में मिथ्याछाप पाए जाने के कारण अपर कलेक्टर हरेश मण्डावी ने विधिवत सुनवाई करते हुए बुधवार को दिव्य बेसन के निर्माता फर्म नारायण फुड्स एवं ट्रेडिंग कंपनी रायपुर

व मालिक चन्द्र कुमार चौधरी के ऊपर 20 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है तथा एसबी. बाजार के मैनेजर गिरीश कुमार जैन के ऊपर 01 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

प्रकरण में वर्ष 22 अक्टूबर 2018 को दिव्य बेसन के पैकट में चना दाल के बदले मटर दाल का टैग लगाकर विक्रय करने का आरोप लगा था, जिसमें आरोप सिद्ध पाये जाने पर कुल 21 लाख रुपये के जुर्माने की कार्रवाई किया गया।

 हरेश मण्डावी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत में न्यू देवागंन किराना, गोलबाजार जगदलपुर में लूज पनीर में अवमानक पाए जाने के कारण न्यायालय अपर कलेक्टर ने विधिवत सुनवाई करते हुए लूज पनीर के विक्रेता हरिश देवागंन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

प्रकरण में दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को लूज पनीर विक्रय करने का आरोप लगा था। जिसमें आरोप सिद्ध पाये जाने पर उक्त कार्रवाई किया गया।

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