सुकमा : नक्शे में छेड़छाड़ करने वाला मुरतोण्डा पटवारी निलंबित
सुकमा। शासकीय भूमि खसरा के नक्शे में छेड़छाड़ कर अन्य लोगों को बिक्री करने के मामले की कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा द्वारा जांच में प्राप्त शिकायत सही पाए जाने पर,
कलेक्टर के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सुकमा प्रीति दुर्गम द्वारा शनिवार को पटवारी मो. शबीर रिजवी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच संस्थित करने की कार्रवाई की जायेगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच में पाया गया है कि पटवारी द्वारा अपने स्वयं एवं विक्रेता को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कम्प्युटरीकृत नक्शा में छेड़छाड़ कर खसरा नं. 430/2 को 430/1 में सुधार कर नक्शे में कुटरचित दस्तावेज तैयार कर विक्रेता को प्रदान कर किया गया।
खसरा क्रमांक 515/2 भूमि स्वामी सुआबाई के काश्त कब्जे की भूमि में चिन्हांकित कर बिक्री नकल में बदलकर विक्रेता एवं स्वयं के लाभ के नियत से कुटरचित दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करवाया गया है।
जो कि अपराधिक प्रवृत्ति की श्रेणी में आता है तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 के विरुद्ध है। अत: छग भू-अभिलेख नियमावली भाग-01 के अध्याय-01 के नियम 08 के तहत मोहम्मद शाबीर रिजवी, पटवारी प.ह.नं. 11/मुरतोण्डा, तहसील सुकमा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में पटवारी मोहम्मद शाबीर रिजवी का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सुकमा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।