बड़ी कार्यवाई : आयुक्त के निर्देश पर निगम ने हटाया 40 साल पुराना कब्जा…..
दुर्ग। इंदिरा मार्केट स्थित कब्जे की जमीन को हटाने जेसीबी लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर निगम अमला इंदिरा मार्केट स्थित जमीन को तोडने पहुंची।
गुरुवार 15 दिसम्बर को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक एफए नंबर 50/2022 मो० सूबेराती वि. दुर्ग नगर पालिक निगम एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश दिनाँक 23.11-22 के परिपालन में इंदिरा मार्केट ,इंदिरा प्रतिमा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पीछे आयुक्त आईएएस लक्ष्मण तिवारी के दिए
निर्देश पर नगर निगम द्वारा बड़ा एक्शन लेते हुए सुबह 9,30 बजे निगम प्रशासन ने अकरम स्टोव एन्ड लॉक हाउस को अधिकारियों ने पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया ।
40 साल पुराने कब्जे को नगर निगम ने खाली कराकर प्लाट नं. 13 को अपने कब्जे में लिया।अतिक्रमणकर्ता मो.सुबेराती द्वारा स्वंय अपने परिवार साथियो के साथ दुकान से समान बाहर निकलकर सुरक्षित रखा ।
कार्रवाही के दौरान नायाब तहसीलदार व नियुक्त मजिस्ट्रेट श्रीमती दुर्गा साहू, भवन अधिकारी गिरीश दीवान,स्वास्थ्य एवं बाजार अधिकारी जावेद अली,उपअभियंता विनोद मांझी,अतिक्रमण अधिकारी शिव शर्मा,
सहायक बाजार अधिकारी,थानसिंह यादव,ईश्वर वर्मा,कोतवाली थाना टीआई एस एन सिंह,मोहन नगर टीआई विपिन रंगारी,नवीन यादव,मनीष अग्नित्री, महिला थाना टीआई सी तिर्की,सत्यनारायण शर्मा, शशिकांत यादव,भुवनदास साहू,,संकेत धर्माकर सहित दुर्ग थाना व मोहन नगर थाना पुलिस बल मौजूद रहें।
निगम के अधिकारियों ने बताया कि होईकोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होने इंदिरा मार्केट स्थित ताला चाबी दुकान के संचालक मो सुबराती को कब्जा हटाने नोटिस दिया था।
लेकिन कब्जा नही हटाया गया। कब्जा हटाने पहुंचा था। लेकिन पीडित ने षष्ठम पर जिला न्यायधीश द्वारा 9 दिसंबर 2022 को मिले स्टे का आर्डर दिखाया। जिसके बाद निगम द्वारा कारवाही स्थगित की गई। आज प्रातः पुनः कार्यवाही कर उक्त कब्जा हटवाया।