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Hathi ke hatyare : हाथी की हत्या के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार, मुख्य आरोपी जनपद सदस्य फरार…..

Hathi ke hatyare : हाथी की हत्या के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार, मुख्य आरोपी जनपद सदस्य फरार

रायपुर। वन अधिकारियों व कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की तो पता चला कि बनिया गांव के एक दर्जन से अधिक आरोपियों ने मरे हुए हाथी को गुपचुप तरीके से दफना दिया है. जिसके बाद पुलिस ने मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
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 वन विभाग कटघोरा के पासन के जलके सर्कल के ग्राम बनिया में वन विभाग को 2 वर्षीय हाथी की मौत की सूचना मिली थी. जिसके बाद कटघोरा वन संभागीय अधिकारी प्रेमलता यादव के निर्देश पर कटघोरा अनुमंडल पदाधिकारी संजय त्रिपाठी के नेतृत्व में वन अधिकारियों व कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर

जांच की तो पता चला कि बनिया गांव के एक दर्जन से अधिक आरोपियों ने गुपचुप तरीके से वारदात को अंजाम दिया है. मृत हाथी को दफना दिया। जिसके बाद पुलिस ने मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

वहीं मामले में धमकी देने वाला मुख्य आरोपी फरार है, आपको बता दें कि, जांच के दौरान यह बात भी सामने आई थी कि स्थानीय जनप्रतिनिधि व जिला सदस्य कोमल सिंह नाम के एक आरोपी ने धमकी दी थी.

वन विभाग कि वह हाथियों को मार डालेगा। जानकारी के अनुसार जिस खेत से हाथी के शावक का शव बरामद हुआ था उस खेत के मालिक महाबलेश्वर ने देखा और उसी रात कोमल सिंह के कहने पर गांव के 8-9 साथियों के साथ, छोटे हाथी हाथी को मारकर खेत में गाड़ दिया। चला गया।

कोमल सिंह द्वारा की गई धमकी का वीडियो क्लिप भी वायरल हो गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारण का पता चलेगा, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद विभागीय कानून के तहत शव को दफना दिया गया.

हाथी के शव को गुपचुप तरीके से दफनाने के सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले का मुख्य आरोपी जिला सदस्य कोमल सिंह अभी भी फरार है.

वन विभाग ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें कोमल कुमार, महाबलेश्वर सिंह, लखेश्वर प्रताप सिंह, जगदीश चंद्रमणि, उदय कुमार, धन सिंह, कृपाल कुमार, अरुण कुमार, सूरज कुमार,

राजेंद्र, घुरन दास, जगदीश श्रीवास और एक नाबालिग शामिल हैं. वन अधिनियम 1972 की धारा 9,39(1)डी, 2(14) एवं 16सी, 50(5) 51 दर्ज कर कुल 13 आरोपितों में से 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार किये गये सभी आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया। प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश से सभी आरोपियों को रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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