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Railway News : SSE को रिश्वत देने की चोरी, RPF दो दिनों तक थाने में करती रही पूछताछ… अंत में आरोपियों ने SSE का नाम नहीं लिया….

Railway News : SSE को रिश्वत देने की चोरी, RPF दो दिनों तक थाने में करती रही पूछताछ… अंत में आरोपियों ने SSE का नाम नहीं लिया

रायपुर :- नियमों के विपरित पिछले 48 घंटों से ज्यादा वक्त तक डब्ल्यूआरएस पोस्ट की आरपीएफ चोरी के एक मामले में पूछताछ करती रही. पहले जांच में एसएसई को रिश्वत के पैसे देने के दबाव की बात सामने आई…

इसके बाद आरपीएफ ने एसएसई की थाने बुलाकर पूछताछ की… थाने में ही आरोपी और एसएसई को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई…

लेकिन इसके बाद न जाने ऐसा क्या हो गया कि अंत में चोरी करने वाले मुख्य आरोपियों ने एसएसई का नाम ही नहीं लिया. इतना ही नहीं आरपीएफ ने भी इस मामले में खुद ही सारे नियम-कायदों को ठेंगा दिखाते हुए 48 घंटे से अधिक की पूछताछ की…

आरपीएफ थाने में उन्हें रखा और बाद में अब कागजों में कही भी उस पूछताछ का जिक्र भी नहीं है, जिसमें एसएसई के रिश्वत मांगे जाने की बात सामने आई थी और न ही आरपीएफ ने ये जानकारी पुलिस और जीआरपी को देनी जरूरी समझी.

अब आपको बताते है कि ये पूरा मामला क्या है. शनिवार 22 अक्टूबर को आरपीएफ वैगन रिपेयर शॉप (डब्ल्यूआरएस) में ठेकेदार के अधिन काम करने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में लेती है.

इन पर आरोप है कि इन्होंने यहां से रेलवे का कॉपर वायर काटकर चोरी किया और उसे कबाड़ी को बेच दिया. जैसे ही आरोपी को आरपीएफ हिरासत में लेती है वैसे ही इसकी सूचना लल्लूराम डॉट कॉम तक भी पहुंचती है.

जो प्रारंभिक सूचना मिली उसके मुताबिक एक आरोपी की पत्नी ये कहती है कि उसके पति को चोरी के एक मामले में आरपीएफ ने पकड़ लिया है. ये चोरी उसने नहीं की, एक रेलवे के अधिकारी ने दिवाली पर रिश्वत की मोटी रकम लेने के लिए करवाई.

लल्लूराम डॉट कॉम ने आरपीएफ के कुछ सूत्रों से कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी. तो इसकी पुष्टी हुई कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है.

लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये पूछताछ कोर्ट के नियमों के विपरित दो दिनों से अधिक चलती रही. इतना ही नहीं आरपीएफ की तरफ से जो अधिकृत जानकारी दी गई है

उसमें कही भी उक्त एसएसई का कोई भी जिक्र नहीं है. लेकिन डब्ल्यूआरएस आरपीएफ पोस्ट के ही थाने में इसके सारे प्रमाण मौजूद है. कि आरपीएफ ने आरोपियों को कब हिरासत में लिया, कब एसएसई को थाने बुलाया गया और कब उनसे पूछताछ की गई.

सूत्र तो यहां तक दावा करते है कि एसएसई ने एक आरोपी को मारने के लिए चप्पल भी उठाई. लेकिन आरपीएफ ऐसी घटना से इनकार कर रही है. ये जांच का विषय है कि थाने में ऐसा क्या हो गया

कि अचानक आरोपी एसएसई का नाम लेने से पहले डरे सहमे दिखे, वहीं आज कागजों में जो एसएसई है ही नहीं वो आरपीएफ थाने में घंटों बैठे भी नजर आए, जबकि इतना बड़ा त्योहार है.

क्या कहती है आरपीएफ की अधिकृत प्रेस रिलीज

दिनांक-23.10.2022 को स.उ.नि. पी.के. नायडू, आ./1315684 राजीव कुमार, आ./1200413 श्रीनाथ यादव, आ./1901037 हरीश कुमार सिंह के साथ गस्त पर निकले थे

कि समय लगभग 15.00 बजे मुखविर की सूचना के आधार पर तीन व्यक्तियों को पकड़ा गया जिनका नाम पता- ;(i) नेत्रपाल सिंह बल्द दिलीप सिंह उम्र-23 वर्ष अस्थाई पता-गोपाल शिवम भवन, बाबा नायर गली, गुडियारी,

थाना- गुडियारी जिला-रायपुर (छ.ग.) स्थाई पता-ग्राम पोस्ट-कचोरा, थाना- अछनेरा, तहसील-किरावली, जिला-आगरा (उ.प्र.) ;(ii) विरेन्द्र पटेल बल्द शरद पटेल उम्र-32 वर्ष अस्थाई पता-साहू किराना के सामने सन्यासी पारा, गीता सरनागत के घर में किराये पर, थाना-खमतराई जिला- रायपुर (छ.ग.) स्थाई पता-गोरखपुर,

जबलपुर त्रिमुर्ति कला मंदिर, थाना-गोरखपुर जबलपुर (म.प्र.).  ;(iii) ईश्वर जागड़े बल्द प्रेमलाल जागडे़ उम्र-29 वर्ष अस्थाई पता- केबिनपारा, रामेश्वर नगर भनपुरी, (किराये के मकान में) थाना- खमतराई जिला-रायपुर (छ.ग.), स्थाई पता- ग्राम-बच्छेरा, पोस्ट-दामाखेड़ा, थाना-सिमगा, जिला-बलौदा बाजार (छ.ग.) बताया जो वैगन रिपेयर शाप रायपुर में प्राईवेट कर्मचारी के तौर में कार्य करते है.

उन तीनों के पास  15-15 नग कापर वायर पाया गया जो कुल वजन 15 किलों था . उनके निशनदेही पर  02 कबाड़ी वालो को पकड़ा गया.  मनोज वर्मा बल्द राम प्रकाश वर्मा उम्र-54 वर्ष स्थाई पता- पार्वती नगर, रामाबाई चौक, मुरा भट्टी गुड़ीयारी,वार्ड नं.-17, मकान नं.-E330,

थाना-गुडियारी, जिला-रायपुर (छ.ग.) व सतीश कुमार सोनी बल्द भोलानाथ सोनी उम्र-42 वर्ष स्थाई पता- ब्रहामणपारा, धोबीपारा गार्डन के पीछे,वार्ड नं.-44,थाना-आजाद चौक जिला-रायपुर(छ.ग.)  जिनसे कुल 20 किलों का कापर वायर की बरामदगी की गई .

अन्य वैधानिक कार्यवाई पूर्ण कर सभी 05 आरोपियों/रिसीवरों के विरूद्ध दर्ज अपराध क्रमांक 08/22 दिनांक 21.10.2022 धारा 3 (ए) रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के मामले में संलग्न किया गया.

दिनांक 24.10.2022 को माननीय विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट, रायपुर में अग्रिम वैधानिक कार्यवाई हेतु पेश किया जाएगा. जप्त कि गई रेलवे संपत्ति कि अनुमानित कीमत लगभग 18750/-रूपये हैं.

उपरोक्त आरपीएफ की प्रेस रिलीज है. इसमें किसी भी प्रकार की मात्राओं का कोई सुधार भी नहीं किया गया है.

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