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जगदलपुर में कानून का डंडा: सिगरेट पीने वालों के कटे चालान, पशु क्रूरता पर ₹5000 जुर्माना और 5 साल तक की सजा की चेतावनी”

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जगदलपुर में सख्ती: सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पी तो चालान, पशुओं के साथ क्रूरता पर ₹5000 जुर्माना और 5 साल तक की सजा!

सम्यक नाहटा | जगदलपुर : अंतरराष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस के अवसर पर जगदलपुर में प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर कानून तोड़ने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कलेक्टर आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स के नेतृत्व में मंगलवार को शहर में व्यापक जनजागरूकता एवं चालानी कार्रवाई की गई।

अपर कलेक्टर सीपी बघेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक शुशांता लकड़ा के नेतृत्व में 22 से 26 जून तक चलाए जा रहे अभियान के तहत लोगों को नशामुक्ति, कोटपा एक्ट और पशु क्रूरता कानूनों की जानकारी दी गई।

🐔 बतख-मुर्गों को उल्टा लटकाकर ले जाना पड़ेगा महंगा

अभियान के दौरान नागरिकों को समझाइश दी गई कि बतख, मुर्गे एवं अन्य पशु-पक्षियों को रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाकर ले जाना पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के तहत ₹5000 तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अधिकारियों ने पशुओं को टोकरी या झोले में सुरक्षित तरीके से ले जाने की सलाह दी।

🚬 सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई

कोटपा अधिनियम के तहत चलाए गए अभियान में 18 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाए गए 2 व्यक्तियों पर भी कार्रवाई करते हुए चालान काटा गया।

इस संयुक्त कार्रवाई में कुल 20 लोगों से ₹3300 की राजस्व वसूली की गई।

🤝 कई विभागों ने मिलकर चलाया अभियान

अभियान में पुलिस, आबकारी, वन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। सभी ने मिलकर नशामुक्ति और कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया।

RashtraVadi News
Author: RashtraVadi News

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